हार्दिक पटेल को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 6 मार्च तक गिरफ्तारी पर रोक

कांग्रेस और पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को बड़ी राहत देकर सुप्रीम कोर्ट ने 6 मार्च तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही हार्दिक पटेल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। गुजरात सरकार को 6 मार्च तक का समय दिया गया है। हार्दिक पटेल के खिलाफ 2005 गुजरात पाटीदार आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। इसके पहले हार्दिक पटेल की पत्नी किंजल ने ट्वीटर पर लिखा,गुजरात की तानाशाही, हिटलरवादी बीजेपी सरकार ने किसान और नौजवानों के आंदोलनकारी हार्दिक पटेल पर तीस से अधिक झूठे मुकदमे दर्ज किए हैं, जिसके विरोध में दो मार्च को गुजरात के विभिन्न तहसीलों में पटेल पर लगे झूठे मुकदमे वापिस लेने की मांग के साथ तहसीलदारों को आवेदन किया जाएगा। इसके पहले किंजल ने कहा था कि मेरे पति 18 जनवरी लापता हैं। हमें उनके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। 2017 में यह सरकार कह रही थी कि पाटीदारों पर सभी मामले वापस ले लिए जाएंगे। फिर वे हार्दिक को अकेले क्यों निशाना बना रहे हैं। यह सरकार नहीं चाहती है कि हार्दिक जनता से मिले और बातचीत करें और जनता के मुद्दों को उठाना बंद करें।" alt="" aria-hidden="true" />